अफीम किसानों को मिली सुविधा
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22 Feb 18
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भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अफीम किसानों को एक को राहत प्रदान करते हुये नये पात्र अफीम लाइसेंस के लिये सुचना जारी कि हैं। यह जानकारी देते हुये चित्तौडगढ सांसद सी.पी.जोशी ने बताया की ऐस कृषक जिनका अफीम लाइसस फसल वर्ष २००४-०५ या बाद के वर्षं में फसल वर्ष २०१५-१६ तक के बन्दोबस्त के समय निरस्त हो गया था, वे किसान फसल वर्ष २०१८-१९ में लाईसेंस पाने हेतु पात्र होगें यदि उन्होनें विगत लगातार पांच वर्षो तक अफीम की खेती कर अफीम सरकार को सौंपी हो तथा उन पांच वर्षं में उनके द्वारा सौंपी गयी अफीम का औसत आगामी फसल वर्षों के न्यूनतम अर्हता उपज ;डफल्द्ध उपज के १०० प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक रही हो। इसके अलावा पुर्व में भी सरकार द्वारा वर्ष १९९८ से २००३ तक जिन किसानों को औसत से कम अफीम देने पर अपात्र घोषित हो गये थें ऐसे किसानों को उस वर्ष की मानक औसत से १ किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तक की औसत में छुट प्रदान कर की गई है। इस निर्णय से क्षेत्र के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा।
सरकार द्वारा लिये गये इस किसान हितेषी निर्णय से विगत वर्षो में लाइसेंस से वंचत किसानों को जो की इस मानदण्ड के अन्तर्गत आ रहे हों को लाभ मिलेगा तथा वे आगामी फसल वर्ष में लाईसेंस के लिये योग्य होंगे। सांसद जोशी ने इस निर्णय के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्तमंत्री अरूण जेटली, वित्तराज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला, व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे का आभार व्यक्त किया है।
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