डोडा-चूरा तस्कर को 10 साल कैद
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18 Feb 17
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चित्तौड़गढ़| विशेष न्यायालय एनडीपीएस क्रमांक द्वितीय ने डोडा-चूरा तस्करी के मामले में दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक अर्जुनलाल तिवारी ने बताया कि 11 अक्टूबर, 2011 को निंबाहेड़ा थानाधिकारी वीराराम चौधरी ने नाकाबंदी में मध्यप्रदेश की ओर से आए ट्रक से 63 बोरों में 31.82 क्विंटल डोडा-चूरा जब्त कर चालक प्रेमनाथ पुत्र मेहरनाथ जाट निवासी सेवों की ढाणी जिला नागौर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने डोडा चूरा नीमच निवासी गुड्डू उर्फ भीमसिंह से भरवा कर लाना जोधपुर निवासी अशोक के पास ले जाना बताया।
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