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एसबीआइ पर लगाया 6.4 करोड़ का जुर्माना

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01 Aug 15
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नई दिल्ली | हांगकांग के केंद्रीय बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की हांगकांग शाखा पर 10 लाख डॉलर यानी करीब 6.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस पर स्थानीय एंटी-मनी लांडिंग और काउंटर-टेरर फाइनेंसिंग नियमों को तोड़ने का आरोप है। बैंकिंग नियामक हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी ने 2012 में बने एंटी मनी लांडिंग ऑर्डिनेंस के तहत पहली बार अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। एचकेएमए ने कहा कि अप्रैल 2012 और नवंबर 2013 के बीच एसबीआइ ब्रांच कारोबारी संबंध बनाने से पहले ग्राहकों की जांच-पड़ताल में विफल रही। ग्राहकों के साथ कारोबारी संबंधों की निगरानी और इस बात को सत्यापित करने में भी ब्रांच नाकाम रही कि क्या इन ग्राहकों के राजनीतिक संबंध हैं। एचकेएमए ने आदेश दिया है कि वह उपचारात्मक योजना और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर स्वतंत्र बाहरी सलाहकार की ओर से रिपोर्ट जमा करे।
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