प्राइस वाटरहाउस को सैट से नहीं मिली राहत
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20 Jan 18
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मुंबई । प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने आडिट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी प्राइस वाटरहाउस (पीडब्ल्यू) को राहत देने से इनकार किया है। सेबी ने कंपनी पर नए ग्राहक लेने से दो साल की रोक लगाई थी, जिसे उसे सैट में चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने प्राइस वाटरहाउस पर सेबी के प्रतिबंध आदेश पर स्थगन देने से इनकार कर दिया।सेबी ने 10 जनवरी को करोड़ों रपए के सत्यम कंप्यूटर घोटाले में प्राइस वाटरहाउस पर दो साल का प्रतिबंध लगाया था। सैट ने इस मामले की सुनवाई की तारीख 13 फरवरी तय की है। हालांकि, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आडिट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी और उसके नेटवर्क की इकाइयां मौजूदा ग्राहकों को सेवाएं देना जारी रख सकती है। सत्यम घोटाले में प्राइस वाटरहाउस को दोषी पाते हुए सेबी ने 10 जनवरी को आदेश जारी कर आडिट कंपनी और उसकी नेटवर्क इकाइयों पर देश में किसी भी सूचीबद्ध कंपनी को दो साल तक आडिट प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगाई है। पीडब्ल्यू और उसके नेटवर्क की कंपनियों ने सेबी के आदेश को न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी। आज सुनवाई के दौरान सैट ने इस प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया।
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