बैंकों को सोना आयात पर देना होगा जीएसटी
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22 Aug 17
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नई दिल्ली। सोना एवं अन्य कीमती धातुओं का आयात करने वाले बैंकों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत तीन फीसद कर का भुगतान करना होगा। रत्न एवं आभूषणों पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने प्राय: पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) के जवाब में कहा कि बैंक इससे पहले कीमती धातुओं के आयात पर किसी भी तरह के मूल्यवर्धित कर (वैट) का भुगतान नहीं करते थे। वे सिर्फ सीमा शुल्क का भुगतान करते थे। हालांकि, जीएसटी के तहत उन्हें कीमती धातुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त तीन फीसद एकीकृत जीएसटी का भुगतान करना होगा।
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