मंत्रिमंडल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े अन्य सहायक विधेयकों को मंजूरी देने के लिए सोमवार को इस पर विचार कर सकता है। उसके बाद उसे संसद में पेश किया जाएगा। सरकार ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य रखा है।मंत्रिमंडल चार संबंधित विधेयकों, मुआवजा कानून, केंद्रीय जीएसटी (सी-जीएसटी), एकीकृत जीएसटी (आई-जीएसटी), केंद्रशासित जीएसटी (यूटी-जीएसटी) पर विचार कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को बुलाई गई है। जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली दो बैठकों में राज्य जीएसटी (एस-जीएसटी) के साथ चारों विधेयकों को मंजूरी दे दी। एस-जीएसटी को प्रत्येक राज्य विधानसभा में पारित किया जाना है जबकि अन्य चार कानून को संसद को मंजूरी देनी है।मंजूरी के बाद जीएसटी कानूनी रूप से वैध हो जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि सी-जीएसटी, आई-जीएसटी, यूटी-जीएसटी तथा जीएसटी मुआवजा विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पारित हो जाएगा।
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