बढ़ चला बिहार में ऑडियो वीडियो के प्रचार पर रोक
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29 Jul 15
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पटना | पटना हाईकोर्ट के सख्त रुख से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुप्रचारित बढ़ चला बिहार अभियान को झटका लगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीतीश सरकार इस अभियान के तहत आंकड़े तो इकट्ठा कर सकती है, लेकिन ऑडियो-वीडियो या तस्वीरों के माध्यम से किसी तरह का प्रचार नहीं कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश एल. नरसिम्हा रेड्डी एवं न्यायाधीश अंजना मिश्र की दो सदस्यीय खंडपीठ ने मंगलवार को एक लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार केवल डाटा इकट्ठा कर सकती है। प्रचार वाहन से मुख्यमंत्री या अन्य नेता मंत्री के विजुअल नहीं दिखाए जाएं। अभियान पर सफाई देने पहुंचे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव अमृत प्रत्यय से कोर्ट ने कहा कि उनका जो विभाग है, वहीं तक सीमित रहें। वे दूसरे विभाग का कार्य नहीं करें।
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