ऑनलाइन सामान सप्लाई रुकी
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19 Apr 15
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पटना। बिहार के सभी ऑनलाइन कुरियर एजेंटों को वाणिज्य कर विभाग में रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन सामान की खरीद पर ग्राहकों को अब इंट्री टैक्स देनी होगी। यह काम कुरियर एजेंट ही करेंगे। इस संबंध में वित्त विधेयक पास हो चुका है। इस बाबत 21-22 अप्रैल तक विभाग से अधिसूचना जारी हो जाएगी। ऑनलाइन मंगवाने वाले सभी सामान पर इंट्री टैक्स लगेंगे। इससे सामान महंगे हो जाएंगे। बिहार में इंट्री टैक्स चार से 16 प्रतिशत है। अभी विभाग उन्हीं वस्तुओं पर इंट्री टैक्स लेता है जिनकी कीमत 25000 रुपए से अधिक है। कौन वसूलेगा टैक्स: जो कुरियर या ट्रांसपोर्ट कंपनी सामान मंगवाएगी, उसे विभाग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कंपनी सामान की डिलीवरी से पहले ग्राहकों से इंट्री टैक्स वसूल करेगी। विभाग का मानना है कि ऑनलाइन सामान के इंट्री टैक्स से लगभग 3,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।
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