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वाहन स्वामियों को राहत देते हुए एमनेस्टी योजना लागू

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23 May 18
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भीलवाड़ा | परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को राहत देते हुए एमनेस्टी योजना लागू की है। डीटीओ जनार्दन आचार्य ने बताया कि नष्ट या खुर्दबुर्द वाहनों पर 31 मार्च 2016 तक देय अधिभार, शास्ती एवं ब्याज में छूट 30 सितंबर तक दी जाएगी। वाहन नष्ट होने की तिथि के निर्धारण के सबूत को वाहन की अंतिम बार जमा करवाए कर की रसीद, वाहन को कबाड़ी को बेचे जाने संबंधी कोई इकरारनामा एवं अन्य कोई सबूत प्रस्तुत करना होगा।
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