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प्रदेश में लागू हुए ई-वे बिल के प्रावधानों की जानकारी

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23 May 18
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भीलवाड़ा | लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में प्रदेश में लागू हुए ई-वे बिल के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए मंगलवार को सेमिनार हुई। इसमें वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त एवं जिले के ई-वे बिल नोडल अधिकारी बीएम माहेश्वरी, कानाराम चौधरी और कर अधिकारी मुकेश दीक्षित ने संबोधित किया।
सहायक आयुक्त माहेश्वरी एवं कानाराम ने बताया की जॉब वर्क की दशा में ई-वे बिल प्रिंसिपल सप्लायर, जॉब वर्क करने वाला या ट्रांसपोर्टर कोई भी बना सकता है। ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता सभी तरह के जॉब वर्क ( विविंग प्रोसेसिंग सहित)पर होगी। एक कारखाने से दूसरे कारखाने या एक गोदाम से दूसरे गोदाम पर माल भेजने पर भी होगी। जॉब वर्क की दशा में किलोमीटर या राशि मे छूट का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि यह माल की बिक्री नहीं है, राशि निर्धारण में कोई समस्या है तो एस्टिमेट अमाउंट का ई-वे बिल बनाया जा सकता है। सेमिनार में सचिव अनूप बागड़ोदिया बताया कि लघु उद्योग भारती ने शहर (इंटर सिटी) में ई-वे बिल हटाने की मांग की है।
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