रिश्वतखोर सरपंच को सुनाई पांच साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना
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17 Nov 17
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भीलवाड़ा. एसीबीन्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए रिश्वत लेने के दोषी सरपंच को पांच साल का कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। विशिष्ट सहायक लोक अभियोजक चंद्रभान जोशी के अनुसार, खेमाणा के लक्ष्मण सुथार ने 22 फरवरी 2007 को एसीबी में परिवाद पेश किया। जिसमें उसने बताया कि सरपंच जगदीश खटीक बाड़े का पट्टा बनाने की एवज में रिश्वत मांग रहा है। एसीपी ने शिकायत का सत्यापन कराया। जिसमें यह पता लगा कि सरपंच खटीक 13 हजार रुपए रिश्वत मांग रहा है।
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