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जॉब चार्ज पर 18 % के बजाय 5 % जीएसटी कपड़ा प्रति मीटर 10 नहीं

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12 Jun 17
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भीलवाड़ा/ टेक्सटाइलउद्यमियों के लिए अच्छी खबर है। वीविंग, प्रोसेसिंग और डबलिंग में सभी के जॉब चार्ज पर अलग-अलग लगाए 18-18 प्रतिशत जीएसटी के निर्णय में रविवार को जीएसटी काउंसिल ने बदलाव कर पावरलूम उद्योगों को बड़ी राहत दी है। अब टेक्सटाइल के किसी भी जॉब वर्क में जॉब चार्जेज पर पांच प्रतिशत ही जीएसटी लगेगा। हर स्टेज पर 18-18 प्रतिशत जीएसटी लगने के कारण कपड़ा प्रति मीटर 10 रुपए महंगा होने की संभावना थी लेकिन अब प्रत्येक जॉब वर्क पर लगने वाली पांच प्रतिशत जीएसटी के कारण कपड़ा प्रति मीटर केवल एक से दो रुपए ही महंगा होगा। कपड़ा ज्यादा महंगा नहीं होने के कारण जनता पर भी भार नहीं पड़ेगा। हालांकि इस निर्णय से भीलवाड़ा के करीब 16 हजार लूमों को फायदा होगा। जीएसटी से पहले पहले केंद्रीय उत्पाद कर एवं सर्विस टैक्स नियमों में टेक्सटाइल उद्योग के विभिन्न सर्विस विविंग, प्रोसेसिंग आदि कर मुक्त थे लेकिन जीएसटी में हर जॉब वर्क के चार्ज पर 18-18 प्रतिशत जीएसटी लगने के बाद पावरलूम उद्योग संकट में जाते।

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