8 हजार भरण पोषण राशि देंगे चारों पुत्र
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24 May 18
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बाड़मेर | उपखंड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत 97 वर्षीय कुंभाराम द्वारा पेश किए गए परिवाद में उसके पुत्रों के समक्ष सुनवाई करते हुए वृद्ध पिता को प्रति माह भरण पोषण राशि देने एवं परेशान नहीं करने तथा वृद्ध पिता की सार संभाल करने के लिए पुत्रों को पाबंद किया। उपखंड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा जारी आदेश के अनुुसार 97 वर्षीय वृद्घ पिता के 4 पुत्र है। पत्नी का पूर्व में ही देहांत हो चुका है।
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