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अनुसूचित जाति, जन जाति के पीड़ितों को सहायता स्वीकृत

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27 Jun 17
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बाड़मेर |अनुसूचित जाति, जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 12 (4) के तहत पीड़ित व्यक्तियों की आर्थिक सहायता जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि मृतक खेताराम भील निवासी बंधड़ा की पत्नी लेहरी को 4,12,500 रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार बोथिया जागीर निवासी फजूराम को 75 हजार, उमाशंकर को 25हजार, हरजीराम पुत्र पुरखाराम मेघवाल को 25हजार, असाडी निवासी कोजाराम पुत्र हरजीराम मेघवाल को 25हजार, राणीगांव निवासी प्रेमकुमार पुत्र पुरखाराम मेघवाल को 25 हजार, दरूडा निवासी धन्नाराम पुत्र सांगाराम भील को 1लाख, आटी निवासी सांवताराम पुत्र शंकरलाल भील को 25हजार, बिंढाणी निवासी हाकमराम पुत्र शम्भूराम मेगवाल को 25हजार, मूढों की ढाणी निवासी दल्लाराम पुत्र भीमाराम मेघवाल को 75हजार, मेवाणियों की ढाणी महाबार निवासी कमलेश पुत्र अजाराम मेघवाल को 25हजार, जिप्सम हाॅल्ट निवासी नानगाराम पुत्र मूलाराम मेघवाल को 25हजार, खेजडियाली झाक निवासी हेराजराम पुत्र लिखमाराम मेगवाल को 1.50 लाख, शिव कालोनी मण्डापुरा निवासी लक्ष्मणराम पुत्र नवाराम भील को 25हजार, सराणा निवासी भूराराम पुत्र देवाराम मेघवाल को 75हजार, असाडा निवासी धूडाराम पुत्र राणाराम ढोली को 25हजार, जसोल निवासी श्रीमती कमला पत्नी कुकाराम ढोली को 3लाख, सिणली कतवारी निवासी जालाराम पुत्र केशाराम मेघवाल को 1.50लाख, समदडी निवासी छत्राराम पुत्र मंगलाराम सरगरा को 25हजार रूपये आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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