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मोबाईल ठीक नही करना पडा महंगा, तीन साल बाद जिला उपभोक्ता प्रतितोष मंच ने दिया फैसला

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23 Mar 17
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बाडमेर | बाडमेर तीन साल पुराने मामले पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने एक मोबाईल कंपनी एवं सर्विस सेंटर को मोबाईल की कीमत व दस हजार रूपये जुर्माने के तौर व पांच हजार रूपये परिवाद व्यय का फैसला चुनाया।
गौरतबल है कि लाखाराम जाखड निवासी सनावडा ने ०५ मार्च २०१४ को जिला उपभोक्त विवाद प्रतितोष मंच परिवाद पेश कर बताया था कि उन्होनें सोनी कंपनी का मोबाईल खरीदने के कुछ समय बाद ही खराब हो गया कई बार सर्विस सेन्टर में ठीक करवाने के बावजूद भी सही नहीं हुआ। जिसके बाद जिला उपभोक्त विवाद प्रतितोष मंच ने बुधवार को पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सिंवर एवं सदस्य अशोक कुमार सिंधी ने सुनवाई करते हुए मोबाईल कंपनी को १७२०० रूपये का नया मोबाईल या उसकी रकम व दस हजार रूपये जुर्माना परिवाद व्यय के पांच हजार रूपये दिये जाने का फैसला सुनाया। परिवादी की ओर से वकील रामस्वरूप शर्मा रहे एवं विपक्षी पक्ष की तरफ से मनीष शर्मा ने पैरवी की।

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