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अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग रोकने किया पाबंद

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23 Feb 18
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बांसवाड़ा,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश की पालना में जिला कलक्टर भगवती प्रसाद के निर्देश पर जिले के समस्त वाटिका संचालकों, होटल संचालकों, हलवाई एसोसिएशन के सदस्यों एवं एलपीजी गैस डीलरों की सामूहिक बैठक नगर परिषद सभागर में आयोजित हुई। बैठक में नगरपरिषद उपसभापति महावीर बोहरा, आयुक्त भोमाराम सेनी, कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया, प्रवर्तन अधिकारी मणि खींची, प्रवर्तन निरीक्षक सोहन सिंह चौहान, राजस्व निरीक्षक देवेन्द्र सिंह चौहान सम्मिलित हुए।
बैठक में कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने अवैद्य रूप से गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने, रिफिलिंग करने को लेकर ‘एलपीजी आदेश 2000’ के अनुच्छेद 4,6,7,13 के प्रावधनों की जानकारी दी। सभी को पाबंद किया गया कि घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग नहीं करें।
वाटिकाओं में अग्निशमन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में रिफिलिंग व एक स्थान पर 100 किलों से अधिक गैस का भण्डारण नहीं करें। सिलेण्डरों को आडा तीरछा न रखे व आईएसआई मार्क चुल्हे-रेग्युलेटर-नली का प्रयोग करें। एक समय में 19 किलों के 5 सिलेण्डरों से अधिक उपयोग नहीं करें।
बैठक में प्रवर्तन अधिकारी मणि खींची ने एलपीजी गैस डीलरों को पाबंद किया कि वे बल्क में घरेलू सिलेण्डरों की आपूर्ति नहीं करें। शादी समारोह के लिए व्यावसायिक सिलेण्डरों की आपूर्ति सुनिश्चित करें। वाटिका संचालकों ने अपने सुझाव दिए। उपसभापति ने नियमों की पालना का आह्वान किया।
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