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बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट

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22 Mar 17
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बांसवाड़ा / राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसरण में बांसवाड़ा शहर के पेयजल योजना के घरेलु उपभोक्ताओं के 31 दिसम्बर 2016 तक जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति में 30 जून 2017 तक शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर उपखण्ड के सहायक अभियंता ने बताया कि यह छूट बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ही देय होगी।
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