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बिजली बिल संशोधन नहीं करने का आरोपी एआरओ निलंबित

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21 Nov 17
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अजमेर | अजमेरडिस्कॉम के नागौर सर्किल के मकराना के एक एआरओ को बिजली के बिल में संशोधन नहीं करने एवं संशोधन करने की एवज में पैसे मांगने के आरोप में निलंबित किया गया है। मामले की खास बात यह है कि पहले तो गलती से डिस्कॉम ने बिल भेजा, उसके बाद उच्चाधिकारियों ने संशोधन के आदेश जारी किए ताे उसके बाद भी एआरओ के स्तर पर आनाकानी चलती रही। मामले की जांच प्रबंधन ने एडिशनल एसपी विजिलेंस मुकेश सांखला को सौंपी थी। जानकारी के अनुसार मुन्नाराम पुत्र हीराराम निवासी आईएस मार्केट मकराना ने एडिशनल एसपी को शिकायत कर बताया था कि मीटर में गड़बड़ी बताकर उसे 51,990 रुपए का बिल दिया गया। अजमेर लैब में हुई जांच में उसका मीटर दुरुस्त पाया गया। इसके बाद एमडी सहित अन्य आला इंजीनियरों के निर्देश के बाद भी एआरओ मोहम्मद जाहिद ने उसके बिल में सुधार नहीं किया। उसके बिल को सुधारकर उसकी उसकी राशि 1115 रुपए करनी थी। इसकी एवज में मोहम्मद जाहिद ने उससे 10 हजार रुपए की मांग की। इस मामले में एडिशनल एसपी मुकेश सांखला ने जांच करवाई। मोहम्मद जाहिद को उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना नहीं करने एवं राजकार्य में बाधा का आरोपी माना गया। 16 नवंबर को सचिव प्रशासन कैलाशचंद लखारा ने एआरओ मोहम्मद जाहिद को निलंबित कर उसकाे जोनल मुख्यालय अजमेर में उपस्थिति देने के निर्देश दिए हैं।

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