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घातक एवं अघातक दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु प्रशिक्षण एवं निरीक्षण संबंधी दिशा-निर्देश जारी

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24 Jun 17
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अजमेर । अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री मेहाराम विश्नोई ने घातक-अघातक दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए निर्देश दिए कि वृत्त कार्मिक अधिकारी, अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता/फीडर मैनेजर एवं 50 वर्ष से अधिक आयु के 2 वरिष्ठ तकनीकी कामगारों की वृत स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रत्येक तकनीकी कर्मचारी को विद्युत लाईनों एवं उपकरणों पर सुरक्षित रूप से कार्य करने एवं कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरणों का उचित प्रयोग करने संबंधी व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

वृत अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रत्येक माह उक्त समिति के कार्य का आंकलन किया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में उसके द्वारा प्राप्त किए गए प्रत्येक सुरक्षा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्रा/रिकाॅर्ड संधारित किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप प्रमाण पत्रा पर कर्मचारी के भी हस्ताक्षर कराएं जाए।

उन्होने निर्देश दिए कि अधिकारियों द्वारा 33/11 केवी सब स्टेशन एवं अन्य कार्यस्थलों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। मुख्य अभियंता एक माह में एक सबस्टेशन/अन्य कार्यस्थल, अधीक्षण अभियंता एक माह में 2 सबस्टेशन/अन्य कार्यस्थल, अधिशाषी अभियंता एक माह में 4 सबस्टेशन/अन्य कार्यस्थल एवं सुरक्षा एवं प्रशिक्षण शाखा के अधिकारी एक माह में 12 सबस्टेशन/अन्य कार्यस्थल का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान उक्त अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सबस्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपकरण उपलब्ध है तथा तकनीकी कर्मचारियों द्वारा कार्य के दौरान इनका प्रयोग किया जा रहा है, सही उपकरण सही प्रकार से कार्य कर रहे है, अन्य सुविधाएँ उपलब्ध है या नहीं, प्रत्येक सब स्टेशन पर लोग शीट जिसमें शटडाउन व कर्मचारियों की उपस्थिति का पूर्ण विवरण अंकित हो संधारित की जा रही है एवं सभी कर्मचारियों द्वारा ‘परमिट टू वर्क‘ एवं शट डाउन तथा लाईन की अर्थिंग संबंधी दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन स्वयं के हस्ताक्षर से भरा जाएगा एवं इसकी एक प्रति संबंधित सहायक अभियंता को कमीयों के निराकरण हेतु अविलम्ब भेजी जाएगी। प्रत्येक निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति वृत कार्मिक अधिकारी को भी प्रेषित की जाएगी जिसके द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में बताई गई कमीयों को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा प्रति माह विभिन्न अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, बताई गई कमियों एवं उनके निराकरण हेतु किए गए प्रयासों की रिपोर्ट अग्रिम माह की 5 तारीख तक मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

सभी सहायक/कनिष्ठ अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि फील्ड में कार्य करने वाले प्रत्येक तकनीकी कर्मचारी के पास आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध है। सुरक्षा उपकरणों के अभाव में उन्हें कार्य हेतु विवश नहीं किया जाएगा। यदि आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं है तो तकनीकी कर्मचारी द्वारा कार्य करने से मना किया जा सकता है।

संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा किसी कर्मचारी को सुरक्षा निर्देशों की अवहेलना करने अथवा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करने का दोषी पाए जाने पर उसे तुरन्त निलम्बित किया जाए। यदि कोई कर्मचारी आदतन इस प्रकार की अवहेलना का दोषी पाया जाए तो उसे सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही करें।
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