दुकान की तोड़फोड़ को लेकर किया पाबंद
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15 Feb 17
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अजमेर| पुलिस लाइनचौराहा स्थित एक दुकान में तोड़फोड़ को लेकर नगर निगम के खिलाफ दायर स्टे अर्जी पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अदालत ने जवाब पेश किए जाने तक निगम को कार्रवाई नहीं करने के लिए पाबंद किया है। वकील महेश शर्मा के अनुसार पुलिस लाइन चौराहा स्थित दुकान मालिक त्रिलोक चंद ने नगर निगम के खिलाफ दायर स्टे अर्जी में कहा कि उसकी दुकान पचास साल से पुरानी है। निगम ने 17 जनवरी को नोटिस देकर निर्माण अवैध बताते हुए तत्काल हटाने के निर्देश जारी कर दिए और 11 फरवरी को निगम कार्मिक उसकी दुकान पर आकर तोड़फोड़ की धमकी दे गए हैं, जबकि दुकान 50 साल पुरानी है।
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